Haryana Vivah Shagun Yojana: हरियाणा सरकार की हरियाणा विवाह शगुन योजना शादी के लिए सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत उन गरीब और पिछड़े परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है जो अपनी बेटी की शादी का खर्च उठाने में सक्षम नहीं होते हैं। आमतौर पर इस योजना के अंतर्गत कम आय वाले परिवारों को सहयोग दिया जाता है।
यह आर्थिक सहायता इसलिए दी जाती है ताकि ऐसे परिवार तनाव में न रहें और अपनी बेटियों की शादी खुशी से कर सकें। यह योजना सरकार का एक प्रयास है जिससे पिछड़े और कमजोर वर्ग के परिवारों को आगे बढ़ने में मदद मिले।
अब आइए जानते हैं कि इस योजना में हरियाणा सरकार क्या लाभ देती है, कौन लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी।

हरियाणा विवाह शगुन योजना (Haryana Vivah Shagun Yojana)
| Name | Detail |
| Scheme | Vivah Shagun Yojana |
| State | Haryana |
| For whom | Poor Backwards Family |
| Purpose | To help them financially |
| Implemented Year | 2015 |
| End Date | Ongoing Scheme |
| Application Process | Online |
योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
हर योजना की शुरुआत किसी उद्देश्य से होती है। इसी प्रकार इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देना है ताकि उनके ऊपर आर्थिक बोझ कम हो सके।
- 🟣 परिवार अपनी बेटियों की शादी सम्मान के साथ कर सकें।
- 🟣 उन परिवारों को सहायता दी जाती है जो शादी का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं।
- 🟣 इस योजना का उद्देश्य लोगों को कर्ज लेने से बचाना भी है।
- 🟣 कमजोर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास ताकि वे भी समाज में अन्य लोगों की तरह सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।
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कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है?
इस हरियाणा विवाह शगुन योजना के अंतर्गत सहायता राशि अलग-अलग श्रेणी के अनुसार दी जाती है। सभी लोगों को समान राशि नहीं मिलती है।
- 🔷 विधवा महिलाओं आदि को लगभग ₹51,000 तक की सहायता दी जाती है।
- 🔷 अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए यह राशि लगभग ₹71,000 तक हो सकती है।
- 🔷 कम आय वाले परिवारों को लगभग ₹41,000 तक की सहायता मिलती है।
- 🔷 कुछ मामलों में सामान्य वर्ग के लोगों को भी सहायता प्रदान की जाती है।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह राशि तभी दी जाती है जब योजना की सभी शर्तें पूरी की जाती हैं।
यह राशि शादी से पहले और शादी के बाद अलग-अलग हिस्सों में प्रदान की जाती है।
इस योजना के लिए कौन पात्र है?
इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु निम्न पात्रताएं आवश्यक हैं:
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ₹1.8 लाख या उससे कम होनी चाहिए।
- यदि आय ₹1.8 लाख से अधिक है, तो सहायता नहीं दी जाएगी।
- यह योजना सभी लोगों के लिए नहीं है।
- यह मुख्य रूप से निम्न वर्गों के लिए है:
- विधवा महिलाएं
- तलाकशुदा महिलाएं
- अनाथ लड़कियां
- बेसहारा महिलाएं
- SC, ST, BC वर्ग
- कुछ विशेष मामलों में दिव्यांग महिलाओं को भी सहायता दी जाती है।
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आवेदन प्रक्रिया क्या है?
इस योजना के लिए आवेदन हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल से ऑनलाइन करना होता है।
- 🔷 आवेदन करने के लिए विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
- 🔷 आवेदन शादी के 6 महीने के भीतर करना आवश्यक है।
- 🔷 यदि 6 महीने से अधिक समय हो जाता है, तो सहायता नहीं दी जाएगी।
कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
आवेदन के समय निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- 🔷 आधार कार्ड
- 🔷 आय प्रमाण पत्र
- 🔷 निवास प्रमाण पत्र
- 🔷 विवाह प्रमाण पत्र
- 🔷 बैंक विवरण
- 🔷 जाति प्रमाण पत्र
सभी दस्तावेज सही तरीके से जमा करना आवश्यक है ताकि सत्यापन सही प्रकार से हो सके।
लाभार्थी को राशि कैसे दी जाती है?
सभी दस्तावेजों की जांच के बाद सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है।
क्या विवाह पंजीकरण अनिवार्य है?
हाँ, इस योजना के लिए विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है।
साथ ही, शादी के 6 महीने के भीतर आवेदन करना जरूरी है, अन्यथा कोई सहायता नहीं मिलेगी।
आवेदन करने की समय सीमा क्या है?
सरकार द्वारा निर्धारित समय के अनुसार आवेदन शादी के 6 महीने के अंदर करना जरूरी है। तभी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
यह योजना क्यों महत्वपूर्ण है?
इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को सहायता दी जाती है।
यह योजना उनके आर्थिक तनाव को कम करने का प्रयास करती है।
ताकि वे समाज में सम्मान के साथ जीवन जी सकें और अपनी बेटियों की शादी सम्मानपूर्वक कर सकें।
महत्वपूर्ण लिंक
- आधिकारिक वेबसाइट लिंक – Official Portal
FAQs – हरियाणा विवाह शगुन योजना
1. हरियाणा विवाह शगुन योजना क्या है?
हरियाणा विवाह शगुन योजना एक सरकारी योजना है, जिसके तहत गरीब और पिछड़े परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य उन परिवारों पर आर्थिक बोझ को कम करना है जो शादी का खर्च उठाने में सक्षम नहीं होते।
2. विवाह शगुन योजना किसने शुरू की?
यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2015 में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता के लिए शुरू की गई थी।
3. इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
हरियाणा के स्थायी निवासी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह योजना मुख्य रूप से SC, ST, BC, विधवा, तलाकशुदा महिलाएं, अनाथ लड़कियां, बेसहारा महिलाएं और अन्य कमजोर वर्गों के लिए है।
4. दुल्हन की आयु कितनी होनी चाहिए?
इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।